GURVINDER PANNU,JANTA TV
सूचना के अधिकार के बारे में भारत सरकार ने किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अन्त्र्गत सूचना तक पहुंच पाने हेतु सूचना के अधिकार (आर टी आई) की व्यावहारिक व्यवस्थाा को उल्लिेखित करने के लिए "सूचना का अधिकार अधिनियमए 2005" अधिनियम बनाया है।
सूचना का अधिकार क्या है?
सूचना के अधिकार में ऐसी सूचना तक पहुंच पाने का प्रावधान है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण ने धारित की है अथवा नियंत्रण में हैए इसमें कार्य की जांचए दस्तालवेजों/अभिलेखोंए दस्तािवेजोंध्अभिलेखों के टिप्प णोंए उद्धरणों या प्रमाणित प्रतियों और सामग्री के प्रमाणित नमूनों और ऐसी सूचना पाना जो इलैक्ट्रॉिनिक रूप में भी भण्डापरित है, को प्राप्त् करने का अधिकार शामिल है।
सूचना हेतु कौन पूछ सकता है?
कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्को सहित लिखित रूप में आवेदन करके या अंग्रेजीध्हिन्दी्ध्क्षेत्र की राजभाषा में इलैक्ट्रॉ निक जरियों के माध्यलम से जिसमें आवेदन किया जा रहा हैए सूचना हेतु अनुरोध कर सकता है।
सूचना कौन प्रदान करेगा?
प्रत्येौक सार्वजनिक प्राधिकरण विभिन्ना स्तमरों पर एक केन्द्रीाय सहायक जन सूचना अधिकारी (सी ए पी आई ओ) पदनामित करेगा जो जनता से सूचना हेतु अनुरोध प्राप्तर करेगा। सभी प्रशासनिक ईकाइयों/कार्यालय में केन्द्री य जन सूचना अधिकारी जनता को आवश्यतक सूचना प्रदान करने की व्यइवस्थार करेगा। सूचना हेतु आवेदन पत्र /अनुरोध को 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचना प्रदान करके अथवा अनुरोध को रद्द करते हुए निपटान किया जाना चाहिये।
No comments:
Post a Comment